Saturday, October 10, 2026
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चांदपुर में कोटेदार पर कार्रवाई, राशन वितरण में अनियमितता मिलने पर मुकदमा दर्ज

चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्रामसभा अकबरपुर सीमली मजरा सैंदवार में उचित दर विक्रेता दीपा रानी की राशन की दुकान के निरीक्षण में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता सामने आने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है।

प्रभारी निरीक्षक चांदपुर की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 के खाद्यान्न वितरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग में पाया गया कि कोटेदार द्वारा निर्धारित 9.43 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया गया था। मामले की जांच के दौरान कार्डधारकों के बयान लिए गए। जांच में कई लाभार्थियों ने निर्धारित मात्रा में राशन नहीं मिलने की बात कही।

भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान पर गेहूं की 12 बोरी और चावल की 8 बोरी उपलब्ध मिलीं। मानक के अनुसार सत्यापन में गेहूं करीब 6 कुंतल और चावल 4 कुंतल पाया गया। दस्तावेजों में सितंबर 2026 के वितरण के सापेक्ष गेहूं 60.26 कुंतल तथा चावल 40.30 कुंतल अवशेष दर्शाया गया था।

जांच रिपोर्ट में बताया गया कि वास्तविक उपलब्धता और अभिलेखों में दर्ज स्टॉक में अंतर पाया गया। अधिकारियों के अनुसार उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न के संभावित अनियमित निस्तारण की स्थिति सामने आई।

रिपोर्ट में इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण का नियंत्रण) विनियमन आदेश-2016 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है।

जिलाधिकारी की अनुमति के बाद 8 अक्टूबर 2026 को थाना चांदपुर में उचित दर विक्रेता दीपा रानी, ग्रामसभा अकबरपुर सीमली, मजरा सैंदवार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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