Thursday, July 31, 2025
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छह वर्षीय बेटे की हत्या में दोषी पिता को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदंड

जनसागर टुडे

आजमगढ़ / सूरज सिंह – पत्नी से विवाद में छह वर्षीय पुत्र की हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने बुधवार को दोषी पिता को सश्रम आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से अस्सी हजार रुपए मृतक की मां को दिया जायेगा।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी डाली रस्तोगी का विवाह संजय रस्तोगी उर्फ शनि रस्तोगी निवासी मड़ोही थाना अतरौलिया के साथ हुआ था। वैवाहिक संबंध अच्छे ना होने के कारण डाली गुप्ता अपने मायके में ग्राम भेदवा थाना अतरौलिया में रहती थी। संजय रस्तोगी को शराब पीने की बुरी आदत थी। इसको लेकर आए दिन मारपीट होती रहती थी।संजय रस्तोगी 16 जून 2023 की सुबह 8:00 बजे डाली रस्तोगी से मिलने उसके मायके आया और उससे रुपए की मांग की। जब डाली रस्तोगी ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो डाली को उल्टा-सीधा कहा। थोड़ी देर बाद संजय रस्तोगी अपने छह वर्षीय बेटे कार्तिक को नहलाने के लिए गांव के पोखरी पर ले गया, जहां उसने उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संजय रस्तोगी उर्फ शनि को सश्रम आजीवन तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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