जनसागर टुडे
आजमगढ़ / सूरज सिंह – क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मिथिलेश सिंह, पूर्ति निरीक्षक मनोज कुमार सिंह व पूर्ति निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव की संयुक्त टीम द्वारा हाफिजपुर चौराहे से जिला अस्पताल आजमगढ़ रोड पर लगभग 100 मी० दूरी पर बायें तरफ टिन की गुमटी में औचक छापा मारा गया। मौके पर जय प्रताप पुत्र रामाज्ञा चौहान निवासी- उगाये वि०ख० मोहम्मदपुर की गुमटी में गैस चूल्हे की रिपेयरिंग का काम होता है। गुमटी के निरीक्षण में इण्डेन गैस एजेंसी का 19 Kg का कामर्शियल सिलेण्डर 01, 02 घरेलू खाली सिलेण्डर व 01 गैस रिफलिंग मशीन व एक गैस रिफलिंग बांसुरी पाया गया। गुमटी में 02 पुराने पेट्रोमैक्स भी थे, गुमटी के बाहर मोटरसाईकल नंबर यू0पी0 50 BH 8139 पर 04 इण्डेन घरेलू सिलेण्डर (03 खाली व 01 भरा) तथा 01 कामर्शियल भारत गैस का सिलेण्डर रखा हुआ था। मोटरसाईकिल बृजेश कुमार पुत्र सुधीर महतो निवासी महादेवी स्कूल गली सम्मोपुर पल्हनी निकट सिधारी मूल निवासी खाजापुर, बेगुसराय बिहार की है। गुमटी में जय प्रताप पुत्र रामाज्ञा द्वारा गैस रिफलिंग मशीन व बांसुरी द्वारा घरेलू LPG सिलेण्डर से कामर्शियल 19 Kg में पलटी का कार्य किया जा रहा था। उपरोक्त दोनों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराए जाने हेतु तहरीर दी गई। उपरोक्त समस्त सिलेण्डर एवं रिफिलिंग हेतु उपकरण हेतु बांसुरी मशीन पाईप व रिफिलिंग प्रेशर मशीन व 02 पेट्रोमैक्स को अग्रिम आदेश तक जब्त कर लिया गया है।
दूसरी तरफ शुक्रवार को सायंकाल ग्राम पंचायत श्रीकान्तपुर, विकास खण्ड, तहसील-लालगंज में धीरेन्द्र तिवारी के घर पर गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण की सूचना मिली। संयुक्त टीम संतोष कुमार, पूर्ति निरीक्षक, ठेकमा, राज कमल राय, पूर्ति निरीक्षक, लालगंज, विमल प्रकाश राय, कोतवाल, थाना कोतवाली-देवगांव, तथा थाना पुलिस बल द्वारा धीरेन्द्र तिवारी पुत्र रामयाद तिवारी के घर पर छापेमारी कर जाँच पड़ताल की गयी। घर के अन्दर एक भूसे से भरे हुये कमरे में कुल 24 सिलेण्डर पकड़े गये, जिसमें 19 घरेलू (14.2 किग्रा वाले) (इण्डेन गैस के 14 घरेलू खाली, 01 घरेलू भरा और भारत गैस कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर 03 खाली व 01 भरा) और 05 कामर्शियल सिलेण्डर (19 किग्रा वाले) (इण्डेन कम्पनी का गैस 01 खाली व भारत गैस कम्पनी का 04 खाली) मौके पर पाया गया। मौके पर बरामद घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण, विक्रय के सम्बन्ध में धीरेन्द्र तिवारी द्वारा कोई अभिलेख एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किये जा सके। इतनी बड़ी मात्रा में बगैर स्टॉक लाइसेंस के अवैध रूप से अपने घर पर एकत्रित कर रखना एवं उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य अर्जित करने की नियत से रखा जाना पाया गया। जो कि दवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश-2000 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उनका दुरूपयोग कर कालाबाजारी किये जाने में धीरेन्द्र तिवारी की उक्त कृत्य में संलिप्तता पायी गयी। धीरेन्द्र तिवारी उपरोक्त विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु थाना देवगांव में पूर्ति निरीक्षक लालगंज द्वारा तहरीर दी गई। कुल 24 सिलेण्डर पकड़े गये जिसमें 19 घरेलू (14.2 किग्रा वाले) और 05 व्यवसायिक सिलेण्डर (19 किग्रा वाले) मौके पर मिला, जिसमें से इण्डेन के 15 घरेलू खाली 01 घरेलू भरा गैस सिलेण्डर व 01 कामर्शियल खाली तथा भारत गैस कम्पनी के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली और 01 भरा व 04 कामर्शियल खाली को अग्रिम आदेश तक जब्त कर लिया गया।






