खेतों में यदि किसी ने पराली जलाई तो होगी सख्त कार्रवाई: तहसीलदार
तहसीलदार की किसानों से अपील धान की पराली खेतों में ना जलाएं किसान अनावश्यक कार्रवाई से बचें।
डीके निगम संवाददाता बुलंदशहर
बुलंदशहर शिकारपुर तहसील क्षेत्र में अगर किसी किसान द्वारा धान के खेतों में पराली जलाई तो होगी सख्त कार्रवाई
तहसीलदार गौरव बिश्नोई ने किसानों से अपील की है कि तहसील क्षेत्र में कोई भी किसान पराली ना जलाएं यदि किसी के पास धान की पराली ज्यादा है तो वह गौशाला में भी दान कर सकता है जिससे गौशालाओं में चारे के काम आ सके क्योंकि जिलाधिकारी एवं कृषि विभाग द्वारा पराली जलाने पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तहसीलदार ने बताया है कि खेत में फसल के अवशेष जलाया जाना एक दंडनीय अपराध है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु दंड का प्रावधान है जैसे कि 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए जुर्माना 2500 रुपए तथा 2 एकड़ से 5 एकड़ तक ₹5000 तथा 5 एकड़ से अधिक के लिए₹15000 जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ साथ अपराध की पुर्नावृत्ति करने पर कारावास एवं अर्थदंड के लिए दंडित किया जा सकता है।इसलिए कोई भी किसान अपने खेतों में धान की पराली ना जलाएं। और होनी वाली अनावश्यक कार्यवाही से बचें सभी ग्राम प्रधान और राशन डीलर अपने अपने गांव में लोगों को पराली ना जलाने को लेकर जागरूक करें। फिलहाल जिन गांवों में किसानों द्वारा पराली जलाई गई हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला गया है। तहसील के समस्त लेखपालों को निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग पराली जला रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई कराए और अपने अपने हल्का क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए रखें।