शैलेंद्र कुमार एडवोकेट द्वारा टोयोटा मोटर्स कंपनी के अधिवक्ता होने के नाते जीता मुकदमा।
*मोहम्मद शब्बर ने टोयोटा मोटर्स कंपनी पर कार में एयरबैग नहीं खुलने से दुर्घटना होने पर किया था मुकदमा*
*जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बुलंदशहर द्वारा अधिवक्ता के फेवर में सुनाया फैसला*
डीके निगम संवाददाता बुलंदशहर
बुलंदशहर। जनपद में अनेक कंपनियों के प्रोडक्टों में कोई कमी आने पर प्रोडक्ट खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा मुकदमे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दर्ज होते आ रहे हैं। जिसमें कंपनी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में अपनी बात को विस्तार से रखकर कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास करते आ रहे। जिसमें वह अनेक सबूत एवं गवाह न्यायालय में पेश कर रहे। जिनके आधार पर न्यायालय के न्यायाधीश अथवा अध्यक्ष द्वारा फैसला मुकदमे में सुनाया जा रहा। जिसमें प्रोडक्ट खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा भी अपने अधिवक्ता द्वारा अपनी बात न्यायालय में रखी जा रही। दोनों पक्षों की पैरवी को सुनकर न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अहम फैसला सुनाया जा रहा। ऐसा ही एक मामला बुलंदशहर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में देखने को मिला है। जहां एक व्यक्ति मोहम्मद शब्बर द्वारा टोयोटा मोटर्स कंपनी पर मुकदमा दर्ज कराया जिसमें बताया गया कि एक कार खरीदने के उपरांत सुविधा के अनुसार कार में एयरबैग नहीं खुलने से दुर्घटना हो गई। और कार एवं व्यक्ति को अनेक प्रकार से क्षति हुई जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।
टोयोटा मोटर्स कंपनी के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार एडवोकेट द्वारा न्यायालय में बताया गया कि कार खरीदने वाले व्यक्ति को कंपनी की तरफ से 2 साल की गारंटी दी गई थी यह व्यक्ति के साथ दुर्घटना 2 साल के बाद हुई है जिसमें गाड़ी का मुआयना भी कंपनी से नहीं कराया गया और ना ही पुलिस थाने में कोई सूचना दी गई। गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ। और कुछ सबूत एवं गवाह पेश किए गए जिनके आधारों पर न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा टोयोटा मोटर्स कंपनी के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार एडवोकेट की तैयारी पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया जिससे उनकी जीत हुई और कंपनी को कोई भी धनराशि मोहम्मद शब्बर को नहीं देनी पड़ी।
टोयोटा मोटर्स कंपनी के अधिकारियों द्वारा शैलेंद्र कुमार एडवोकेट के द्वारा बेहतर पैरवी करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तथा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।